राजभाषा हिंदी

संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा à¤¹à¤¿à¤¨à¥à¤¦à¥€ à¤à¤µà¤‚ à¤²à¤¿à¤ªà¤¿ à¤¦à¥‡à¤µà¤¨à¤¾à¤—री à¤¹à¥ˆà¥¤ संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त à¤…ंकों à¤•à¤¾ रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (अर्थात 1, 2, 3 आदि) है। किन्तु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक à¤…ंग्रेजी à¤•à¤¾ प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया था कि उक्त अवधि के दौरान भी राष्ट्रपति कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं।