संविधान की धारा 343(1) के अनà¥à¤¸à¤¾à¤° à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ संघ की राजà¤à¤¾à¤·à¤¾ हिनà¥à¤¦à¥€ à¤à¤µà¤‚ लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिये पà¥à¤°à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤ अंकों का रूप à¤à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ अंकों का अंतरराषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ सà¥à¤µà¤°à¥‚प (अरà¥à¤¥à¤¾à¤¤ 1, 2, 3 आदि) है। किनà¥à¤¤à¥ इसके साथ संविधान में यह à¤à¥€ वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ की गई कि संघ के कारà¥à¤¯à¤•à¤¾à¤°à¥€, नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¿à¤• और वैधानिक पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठ1965 तक अंगà¥à¤°à¥‡à¤œà¥€ का पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— जारी रहे। तथापि यह पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ किया गया था कि उकà¥à¤¤ अवधि के दौरान à¤à¥€ राषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ कतिपय विशिषà¥à¤Ÿ पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤œà¤¨à¥‹à¤‚ के लिठहिनà¥à¤¦à¥€ के पà¥à¤°à¤¯à¥‹à¤— का पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•à¤¾à¤° दे सकते हैं।